रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब हर नई बाइक और स्कूटर के साथ दो हेलमेट अनिवार्य होंगे। SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने आदेश दिया है कि कोई भी शोरूम ग्राहक को गाड़ी की डिलीवरी तभी देगा जब वह दो हेलमेट लेगा।
यह नियम मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 और नियम 33 से 44 के अंतर्गत लागू किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर शोरूम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें व्यापार प्रमाण पत्र निलंबन भी शामिल है।
बीते सात महीनों में 20,495 चालान और 190 मौतें सिर्फ हेलमेट न पहनने के कारण दर्ज की गईं। इसलिए SSP का कहना है कि यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा और सड़क हादसों को कम करने के लिए बेहद जरूरी है।
इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या घटेगी और हेलमेट पहनने की आदत बढ़ेगी। यह मॉडल पूरे देश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नया संदेश देगा।