रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पांच दिन मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय रायपुर मांस विक्रय प्रतिबंध आदेश के तहत लिया गया है, जो अगस्त माह के प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लागू होगा।
रायपुर मांस विक्रय प्रतिबंध 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, 19 अगस्त को पर्युषण पर्व का पहला दिन, 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी, और 27 अगस्त को पर्युषण पर्व का अंतिम दिन को प्रभाव में रहेगा। इन पांच पर्वों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश का पालन न करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के अनुपालन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
प्रशासन ने सभी विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उक्त तिथियों में कोई भी मांस या मटन बेचे जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के सम्मान, और सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
रायपुर मांस विक्रय प्रतिबंध के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर, उनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी व्यापारियों, दुकानदारों और ठेलेवालों से सहयोग की अपील की गई है।
नगर निगम ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वह प्रतिबंधित तिथियों के दौरान मांस विक्रय या खरीदारी से बचें, और शहर में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग दें।