दिल्ली सरकार ने दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। सरकार की योजना इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने की है, जिससे राजधानी में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए बदलेगा पंजीकरण नियम
नई नीति के तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही पंजीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या कम करना और प्रदूषण में कमी लाना है। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को अधिक हरित बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
दोपहिया वाहनों के लिए भी नया नियम
सरकार ने घोषणा की है कि अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के जरिए सरकार चरणबद्ध तरीके से ईवी आधारित परिवहन व्यवस्था विकसित करना चाहती है।
पुरानी ईवी नीति की जगह लेगी नई पॉलिसी
राजधानी में लागू मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 30 जून 2026 को समाप्त हो रही है। इसके बाद नई नीति प्रभावी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई इस नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली EV पॉलिसी 2026 राजधानी को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कदम है।
नई नीति से लोगों को क्या फायदा होगा?
नई नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है और ईंधन पर निर्भरता घटेगी। इसके साथ ही भविष्य में चार्जिंग नेटवर्क और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का रास्ता भी मजबूत होगा। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का उद्देश्य राजधानी को देश के प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब के रूप में विकसित करना है।
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