Chhattisgarh Cabinet Decisions: धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।

कैबिनेट ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद गठित उप-समिति की अनुशंसा पर 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी भी दी।

इसके अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सोलर हाईमास्ट संयंत्र और घरेलू बायोगैस संयंत्र के लिए राज्य अनुदान की दरें तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी, जिसके तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक, गृह निर्माण मंडल अधिनियम संशोधन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल गठन और लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की कुछ धाराओं में संशोधन को भी मंजूरी दी।

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया, जहां आधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

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