निजी स्कूल फीस पर सख्ती: 48 घंटे में देनी होगी पूरी जानकारी

प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही अनियमित बढ़ोतरी पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रुख अपनाया है। डीपीआई द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी कर निजी विद्यालयों में फीस विनियमन अधिनियम के पालन की स्थिति पर विस्तृत जानकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने त्वरित रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है।

डीपीआई ने तीन प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक निजी स्कूल में फीस विनियमन समिति का गठन हुआ है या नहीं। साथ ही, शुल्क निर्धारण के लिए नियमित बैठकें आयोजित हो रही हैं या नहीं और उनके निर्णयों को सार्वजनिक किया जा रहा है या नहीं।

इसके अलावा जिला स्तरीय शुल्क समिति की पिछले तीन वर्षों की बैठकों का विवरण भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही फीस वसूली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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