निजी स्कूल फीस पर सख्ती: 48 घंटे में देनी होगी पूरी जानकारी
प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही अनियमित बढ़ोतरी पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रुख अपनाया है। डीपीआई द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी कर निजी विद्यालयों में फीस विनियमन अधिनियम के पालन की स्थिति पर विस्तृत जानकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। आदेश…