छत्तीसगढ़ में नया नियम: अब नई गाड़ियों में मिलेगा पुराना नंबर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में जनता के लिए एक अहम फैसला लिया गया। अब छत्तीसगढ़ में वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के पंजीयन नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर करा सकेंगे। यह सुविधा केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका पुराना पंजीयन विधिपूर्वक रद्द हो चुका है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह सुविधा न केवल फैंसी नंबर के लिए बल्कि सामान्य नंबर के लिए भी मान्य रहेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह सुविधा न केवल फैंसी नंबर के लिए बल्कि सामान्य नंबर के लिए भी मान्य रहेगी।सरकार का यह फैसला आमजन की सुविधा को बढ़ाएगा और परिवहन विभाग को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाएगा।

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