Madras High Court: करूर भगदड़ पीड़ितों को नौकरी देने का आदेश रद्द
तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में Madras High Court ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत की मदुरै पीठ ने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। यह फैसला जनहित…