शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को HC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी।

यह मामला प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस केस में शंकराचार्य के साथ उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि समेत अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने शंकराचार्य की अग्रिम जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें अस्थायी कानूनी राहत मिली है।

यह एफआईआर ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई थी, जिसमें एक याचिका के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामला कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।

फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शंकराचार्य और अन्य आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। आने वाले समय में इस केस की दिशा कोर्ट की अगली कार्यवाही पर निर्भर करेगी।

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