Raipur Drug Control: नशे पर सख्ती, रोलिंग पेपर की बिक्री बैन

रायपुर में युवाओं को नशे की आदत से दूर रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। शहर में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल जैसे उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

यह फैसला तब लिया गया जब पुलिस को सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में कहा गया कि इन सामानों का उपयोग नशीले पदार्थों के सेवन के लिए किया जा रहा है, जिससे किशोरों और युवाओं में गलत आदतें तेजी से फैल रही हैं।

किन जगहों पर मिल रहे थे ये सामान?

जांच में सामने आया कि ये उत्पाद पान दुकानों, किराना स्टोर्स, चाय दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट तक में आसानी से उपलब्ध थे। आसान उपलब्धता के कारण युवा इनकी ओर आकर्षित हो रहे थे।

किस अधिकार से जारी हुआ आदेश?

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने राज्य सरकार से मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंध लागू किया है। आदेश के अनुसार शहर की किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में इन वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकती।

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। संबंधित धाराओं के तहत दंड भी दिया जा सकता है।

साथ ही, यदि कोई व्यापारी किसी विशेष छूट की मांग करना चाहता है, तो वह औपचारिक आवेदन दे सकता है, जिस पर समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा।

प्रशासन की अपील

पुलिस ने व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और शहर में स्वस्थ माहौल बनाए रखा जा सके।

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