Chhattisgarh High Court Live-in Case पर बड़ा फैसला

CG High Court

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक सहमति से चले लिव-इन रिलेशनशिप में बाद में शादी से इनकार करना दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इस फैसले ने एक बार फिर Chhattisgarh High Court Live-in Case को कानूनी और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक 40 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो भिलाई नगर निगम में परियोजना प्रबंधक है। उसने आरोप लगाया कि आईआईएम रायपुर में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी।

महिला का कहना था कि शादी के वादे पर दोनों के बीच संबंध बने, जो लगभग दो साल तक चले। बाद में शादी से इनकार के बाद मामला Chhattisgarh High Court Live-in Case में बदल गया।

निचली अदालत का फैसला

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि:

  • आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए
  • संबंध आपसी सहमति से थे
  • दुष्कर्म का मामला मजबूत सबूतों से सिद्ध नहीं हुआ

इसी फैसले को चुनौती देकर यह Chhattisgarh High Court Live-in Case हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां

न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने कहा कि:

  • लंबे समय तक लिव-इन संबंध सहमति का संकेत है
  • केवल शादी का वादा दुष्कर्म साबित करने का आधार नहीं
  • रिश्ते की प्रकृति और व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर Chhattisgarh High Court Live-in Case को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता।

कोर्ट ने किन सबूतों पर दिया ध्यान?

हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया:

  • महिला ने 30 लाख रुपये में समझौते की बात स्वीकार की
  • 15 लाख रुपये का चेक जारी किया गया था
  • मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती या चोट के संकेत नहीं मिले
  • परिवार की सहमति से शादी की बात भी सामने आई

इन सबके आधार पर कोर्ट ने Chhattisgarh High Court Live-in Case में निचली अदालत के फैसले को सही माना।

कोर्ट की सामाजिक टिप्पणी

कोर्ट ने यह भी कहा कि:

  • वयस्कों के बीच सहमति को हल्के में नहीं लिया जा सकता
  • बदलते समाज में रिश्तों को संकीर्ण नजरिए से नहीं देखना चाहिए
  • महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना होगा

यह टिप्पणी भविष्य के Chhattisgarh High Court Live-in Case मामलों में मार्गदर्शन का काम करेगी।

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