बेमेतरा जिले में राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। Bemetara Patwari Suspended मामले में ग्राम निनवा की पटवारी अम्बा उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना निजी भूमि के खसरा और नक्शे में बदलाव किया। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
Bemetara Patwari Suspended मामले में क्या है पूरा विवाद?
जांच में सामने आया कि ग्राम निनवा की निजी भूमि के खसरा क्रमांक 184/1 और 184/2 में बिना न्यायालय की अनुमति के बदलाव किए गए। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 115 और 116 के प्रावधानों के विपरीत पाई गई।
प्रशासन ने इसे शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और कदाचार माना। इसलिए, उप जिला दंडाधिकारी (राजस्व) ने निलंबन का आदेश जारी किया।
मुख्य बातें
- बिना कोर्ट आदेश खसरा-नक्शा बदला गया।
- पटवारी अम्बा उपाध्याय निलंबित।
- राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की पुष्टि।
- धारा 115 और 116 का उल्लंघन।
- कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
Bemetara Patwari Suspended के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए?
निलंबन अवधि के दौरान अम्बा उपाध्याय का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेमेतरा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
इसके अलावा, राजस्व कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए हल्का क्रमांक-40 का अतिरिक्त प्रभार पटवारी मेघनाथ वर्मा को सौंपा गया है। अब संबंधित क्षेत्र के सभी राजस्व कार्य उनके माध्यम से संचालित होंगे।
राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने स्पष्ट कहा कि राजस्व अभिलेखों की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। Bemetara Patwari Suspended मामला इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
एक नजर में
- ग्राम निनवा की पटवारी पर कार्रवाई।
- रिकॉर्ड में अवैध बदलाव का आरोप।
- राजस्व संहिता के उल्लंघन की पुष्टि।
- मेघनाथ वर्मा को अतिरिक्त प्रभार।
- प्रशासन ने दिया सख्त संदेश।
क्या है पूरा मामला?
ग्राम निनवा की निजी भूमि के खसरा और नक्शे में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश बदलाव किए जाने की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद पटवारी अम्बा उपाध्याय को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित कर दिया गया।
Bemetara Patwari Suspended मामले में प्रशासन ने साफ किया है कि राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर, भविष्य में भी ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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