ICU सेवाओं पर SC का बड़ा आदेश: राज्यों को बनानी होगी एक्शन प्लान

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पहल करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ICU सेवाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल दिशानिर्देश बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ICU सेवाओं के लिए तय मानकों को सभी राज्यों के साथ साझा किया जाए और न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से पांच बुनियादी जरूरतों—जैसे प्रशिक्षित स्टाफ और आवश्यक उपकरण—को तुरंत लागू करने पर जोर दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक सप्ताह के भीतर बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। इसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि पूरे देश में एक समान मानकों के साथ ICU सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।

सुनवाई के दौरान नर्सिंग स्टाफ की भूमिका पर भी खास जोर दिया गया। अदालत ने सुझाव दिया कि ICU प्रबंधन के लिए नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि वे मरीजों की देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं।

इस संदर्भ में भारतीय नर्सिंग परिषद को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार के लिए ठोस योजना पेश की जाए, ताकि गंभीर मरीजों के इलाज में गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाई जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में ICU सुविधाएं अधिक प्रभावी और सुलभ हो सकेंगी।

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