छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी यात्री बसों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने बस संचालकों और अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक में स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
15 दिनों के भीतर पूरा करना होगा नियम
परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों को 15 दिनों का समय दिया है। जिन बसों में अभी तक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगी है, उनमें इसे अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा। वहीं जिन वाहनों में डिवाइस लगी हुई है लेकिन सक्रिय नहीं है, उन्हें तत्काल चालू करना होगा। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था केवल नियमों के पालन के लिए नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू हुआ फैसला
विभाग के अनुसार राजस्थान और तेलंगाना में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। लोकेशन ट्रैकिंग व्यवस्था से महिलाओं, बच्चों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में वाहन की वास्तविक स्थिति तुरंत नियंत्रण केंद्र तक पहुंच सकेगी, जिससे राहत और बचाव कार्य तेज़ी से किए जा सकेंगे।
संगवारी ऐप से मिलेगी बस की लाइव जानकारी
नई व्यवस्था के तहत राज्य के कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सभी बसों की निगरानी की जाएगी। लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बस निर्धारित मार्ग पर चल रही है या नहीं। इसके अलावा यात्री संगवारी ऐप के माध्यम से बस की लाइव लोकेशन भी देख सकेंगे, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनेगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद बिना लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली बसों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्यभर में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
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