West Bengal Election 2026: वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लाखों नए वोटर जोड़ने के आरोपों पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के इस तरह की जांच संभव नहीं है। अदालत ने ‘फिशिंग इंक्वायरी’ की अनुमति देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को ठोस तथ्य पेश करने की नसीहत दी।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता Menaka Guruswamy ने अदालत को बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फॉर्म-6 के जरिए करीब 5 से 7 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। उनका दावा था कि यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के बाद की गई, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने इन दावों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर जांच शुरू नहीं की जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पक्ष को चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसे ठोस प्रमाण और स्पष्ट तथ्यों के साथ सामने आना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सामान्य आरोपों के आधार पर जांच की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

इस मामले में Election Commission of India की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि फॉर्म-6 का उपयोग नए मतदाताओं को जोड़ने या नाम स्थानांतरित करने के लिए होता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक निश्चित कट-ऑफ डेट के बाद नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में नाम जुड़ने के आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं की अपील लंबित है, उन्हें केवल अपील के आधार पर मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि उनकी अपील समय पर मंजूर होती है, तभी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। इस संबंध में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को प्रस्तावित हैं, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। इसी बीच Calcutta High Court ने मतदाता सूची से जुड़े विवादों के समाधान के लिए 19 ट्रिब्यूनल गठित किए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है।

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