प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर भी पूर्व मतदाता भर सकेंगे फॉर्म-6
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान यदि किसी पूर्व पंजीकृत मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद…