कफ सिरप केस: भोला जायसवाल की 5.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इस प्रकरण में गिरफ्तार तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल की करीब 5.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इसके साथ ही अब तक आरोपी की 34.27 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है।

यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज थाने में दर्ज मामले में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

न्यायालय के आदेश के तहत 23 जनवरी को पहले ही लगभग 28.50 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां जब्त की जा चुकी थीं। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के अंतर्गत वाराणसी जनपद में आरोपी और उसके परिजनों से जुड़ी संपत्तियों पर भी कुर्की की गई।

शनिवार को मड़ौली, भरलाई और जगदीशपुर क्षेत्रों में स्थित सात अचल संपत्तियों को जब्त किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4.55 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त चार लग्जरी और अन्य वाहन भी जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 51 लाख रुपये है। बैंक खातों में जमा करीब 70.99 लाख रुपये की राशि को भी अभिग्रहित किया गया है।

जब्त किए गए वाहनों में फॉर्च्यूनर लेजेंडर, हुंडई आई-20, एक्टिवा और वेस्पा स्कूटर शामिल हैं। अकेले फॉर्च्यूनर वाहन की कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई में एसआईटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशीली दवाओं की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

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