बालोद प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि को रोकने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और न ही शराब।
इस निर्णय की घोषणा कलेक्टर डॉ. दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेश पटेल ने पेट्रोल पंप संचालकों और वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक में की। उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वाहन विक्रेता अब प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य करें। इसके अलावा पेट्रोल पंपों के पास आईएसआई मार्क हेलमेट की दुकानें भी लगाई जाएंगी।
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि वे बिना हेलमेट कार्यालय आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों, विशेषकर कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत और पुलिस कार्यालय में सख्ती से यह नियम लागू किया जाएगा।
प्रशासन ने दोपहिया वाहन से शराब खरीदने आने वाले लोगों पर भी सख्ती की है। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट शराब दुकान पहुंचता है, तो उसे शराब नहीं दी जाएगी। यह निर्णय शराब दुकानों के लिए भी लागू किया गया है।
इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी और परिवहन विभाग को मिलकर आवश्यक कार्यवाही करने और नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।