अनाज मंडी अग्निकांड: इमरान पर चलेगा ट्रायल

इमरान अग्निकांड ट्रायल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदर बाजार की अनाज मंडी में दिसंबर 2019 को हुई आगजनी के मामले में आरोपी मोहम्मद इमरान पर ट्रायल जारी रखने के आदेश को बरकरार रखा है।

इस भीषण दुर्घटना में 45 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इमरान इमारत के चौथे माले और छत के अवैध गोदाम का मालिक था।

अवैध निर्माण और लापरवाही बनी मौत की वजह

हाईकोर्ट ने कहा कि इमरान की मौजूदगी, किराए से आय अर्जित करना और पहले की आगजनी के बावजूद कोई सुधार न करना यह दर्शाता है कि वह इस लापरवाही में बराबर का जिम्मेदार है।

इमरान के वकील ने दलील दी थी कि जिस मंजिल पर आग लगी, वह इमरान की नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पूरी इमारत की विद्युत वायरिंग दोषपूर्ण थी, जिससे आग की संभावना हमेशा बनी रहती थी।

मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी

अदालत ने बताया कि इमारत में आपातकालीन निकासी, आग बुझाने की व्यवस्था या सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं थे। केवल एक ही सीढ़ी थी, जो ज्वलनशील सामग्री से भरी रहती थी।

मार्च 2019 में भी वहां आग लग चुकी थी, फिर भी सुधार नहीं किया गया। इसका सीधा अर्थ है कि मजदूरों की सुरक्षा को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।

इन धाराओं में चलेगा ट्रायल

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए IPC की धाराओं 304, 308, 35 और 36 में आरोप तय किए हैं। साथ ही वैकल्पिक रूप से 304A, 337 और 338 भी लागू की गई हैं।

अब आरोपी मोहम्मद इमरान के खिलाफ विधिवत ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिससे न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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