बिना सूचना के ड्यूटी से लंबे समय तक गायब रहने वाले संविदा कर्मचारियों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर समग्र शिक्षा विभाग में कार्यरत छह संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी बिना सूचना लंबे समय से अनुपस्थित थे और कई बार सूचना देने के बावजूद कार्य पर नहीं लौटे।
कलेक्टर कार्यालय से इन्हें अंतिम नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, जिसमें एक सप्ताह में उपस्थित होने का निर्देश था।
इसके बावजूद वे गैरहाजिर रहे, जिससे यह आचरण नियमों के विरुद्ध पाया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अवकाश नियम 2010 के तहत कलेक्टर ने इन्हें सेवा से पृथक कर दिया। प्रशासन का यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश है।