बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को राहत, डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में बीएड अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा है कि उनकी सेवाएं सुरक्षित रखी जाएं और डीएलएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया जाए। यह निर्देश उन डीएलएड अभ्यर्थियों की याचिका पर आया है जिन्होंने नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
नियुक्ति दिशा-निर्देशों की कमी:
राज्य सरकार द्वारा बीएड शिक्षकों के मामले में अब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने प्राथमिक विद्यालयों में डीएलएड धारकों को ही योग्य माना है, जिसके तहत पहली से पांचवीं कक्षा के सहायक शिक्षकों के 2900 पदों पर बीएड धारकों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए निरस्त करने का आदेश जारी किया गया था।