छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कानफोड़ू DJ और साउंड सिस्टम से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने शासन से स्पष्ट कहा कि अब कानून लागू करने में कोई देरी बर्दाश्त नहीं होगी।मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सरकार से तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
शासन ने कोर्ट को बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को और सख्त बनाया जा रहा है। इसके तहत DJ और तेज साउंड सिस्टम बजाने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।हालांकि, नियम लागू करने के लिए शासन ने अतिरिक्त समय मांगा था, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रमों और राजनीतिक आयोजनों में DJ व साउंड सिस्टम का शोर लोगों के लिए परेशानी और मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है।