छात्र सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिलासपुर पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चेतना भवन में आयोजित बैठक में शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और नशामुक्त परिसर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया।
मुख्य बातें
- स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए निर्देश जारी।
- ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर।
- नशामुक्त परिसर बनाने के निर्देश।
- सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करने पर बल।
- विद्यार्थियों को नियमित जागरूक करने की अपील।
छात्र सुरक्षा पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती
बैठक में कहा गया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए संस्थानों को सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है।
किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
छात्र सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों पर विशेष जोर
बैठक में सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियम बताए गए। विद्यार्थियों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
साथ ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नल का पालन और मोबाइल का उपयोग करते हुए सड़क पार नहीं करने की सलाह दी गई।
छात्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षण संस्थानों को नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए गए।
नशामुक्त परिसर बनाने पर रहेगा फोकस
पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों को परिसर पूरी तरह नशामुक्त रखने के निर्देश दिए। इसके लिए प्रभावी निगरानी की भी बात कही गई।
बैठक में एनएसएस पदाधिकारी, विद्यालय और महाविद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सभी ने पुलिस के अभियान में सहयोग का भरोसा दिया।
प्रमुख अपडेट
- शिक्षण संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश।
- सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू होगी।
- ट्रैफिक नियमों का पालन अनिवार्य।
- नशामुक्त परिसर पर विशेष जोर।
- जागरूकता कार्यक्रम नियमित चलेंगे।
यह भी पढ़ें:
E-20 पेट्रोल विवाद: रायपुर कंज्यूमर फोरम का ऐतिहासिक फैसला
बिजली शिकायत निवारण शिविर धमतरी में 31 जुलाई तक
NEET UG 2026 Result: कोटा ने फिर लहराया परचम