इंदौर में अब दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि बिना हेलमेट अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से पूरे जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के आधार पर प्रशासन ने सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पेट्रोल देने की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था रोड सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है क्योंकि हेलमेट की अनदेखी कई गंभीर सड़क हादसों का कारण बन चुकी है।
इस नए नियम के तहत 30 और 31 जुलाई को पूरे शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नागरिकों को इस नियम के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट पहनने के फायदे समझाए जाएंगे।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और नागरिकों की जान की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर हेलमेट पेट्रोल नियम अब शहर में यातायात सुरक्षा के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। शहरवासी इस बदलाव को सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और हेलमेट की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित होगा।